{"_id":"5aee124d4f1c1b5f098b83e1","slug":"5-ko-sja","type":"story","status":"publish","title_hn":"पांच लोगों को चार साल की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
पांच लोगों को चार साल की सजा
amarujala
Updated Sun, 06 May 2018 01:51 AM IST
विज्ञापन
court, jhansi news
- फोटो : demo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक सुशील कुमार द्वितीय की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर पांच अभियुक्ताें को चार साल की सजा सुनाई है।
गरौठा के शंकरगढ़ निवासी सियाराम ने एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के किशोरी, दुगले, कल्लू, भारत और राजेश ने 15 मार्च 2010 की शाम को लाठी- डंडों से मारपीट कर हमला कर दिया था। इसमें इसकी पत्नी काशीबाई, बहू रामदेवी और रिश्तेदार करन व दिनेश घायल हो गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शनिवार को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने पांचों को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने की।
विज्ञापन
गरौठा के शंकरगढ़ निवासी सियाराम ने एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के किशोरी, दुगले, कल्लू, भारत और राजेश ने 15 मार्च 2010 की शाम को लाठी- डंडों से मारपीट कर हमला कर दिया था। इसमें इसकी पत्नी काशीबाई, बहू रामदेवी और रिश्तेदार करन व दिनेश घायल हो गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शनिवार को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने पांचों को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने की।