{"_id":"61e07dc346c39f313f0c1c2b","slug":"72-mafia-will-be-zila-badar-jhansi-news-jhs213060048","type":"story","status":"publish","title_hn":"75 माफिया किए जाएंगे जिला बदर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
75 माफिया किए जाएंगे जिला बदर
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
झांसी। विकास भवन में एसडीएम, सीओ, थाना प्रभारियों के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में व्यवस्था पूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बैठक हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम रविंद्र कुमार ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा कि जिले के 72 माफियाओं पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिला बदर करने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि जिला बदर की कार्रवाई के बाद यदि अभियुक्त जनपद में दिखाई देता है तो उसे जेल भेज दिया जाए। निर्देश दिए कि भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107/116 में पाबंद करें। आईपीसी की धारा 447 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। लाइसेंसी शस्त्रों को तुरंत थानों अथवा शस्त्र दुकानों पर जमा करवाया जाए। बैंक, पेट्रोल पंप सहित अन्य वित्तीय संस्थान को शस्त्र जमा करने से छूट दी जाए। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण माहौल में निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए निर्वाचन के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय से करने की हिदायत दी। चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदेय स्थलों में वल्नरेबिल, क्रिटिकल मतदेय स्थलों को चिह्नित करने, कम्यूनिकेशन प्लान, बूथ इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, मतदेय स्थलों पर बूथ अवेयरनेस कमेटी की तैनाती, आयोग के निर्देशानुसार वेबकास्टिंग के लिए संवेदनशील मतदेय स्थलों का भ्रमण करने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए।
विज्ञापन
डीएम ने कहा कि जिला बदर की कार्रवाई के बाद यदि अभियुक्त जनपद में दिखाई देता है तो उसे जेल भेज दिया जाए। निर्देश दिए कि भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107/116 में पाबंद करें। आईपीसी की धारा 447 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। लाइसेंसी शस्त्रों को तुरंत थानों अथवा शस्त्र दुकानों पर जमा करवाया जाए। बैंक, पेट्रोल पंप सहित अन्य वित्तीय संस्थान को शस्त्र जमा करने से छूट दी जाए। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण माहौल में निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए निर्वाचन के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय से करने की हिदायत दी। चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदेय स्थलों में वल्नरेबिल, क्रिटिकल मतदेय स्थलों को चिह्नित करने, कम्यूनिकेशन प्लान, बूथ इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, मतदेय स्थलों पर बूथ अवेयरनेस कमेटी की तैनाती, आयोग के निर्देशानुसार वेबकास्टिंग के लिए संवेदनशील मतदेय स्थलों का भ्रमण करने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए।
विज्ञापन