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Jalaun News: युवती से दुष्कर्म में एक को आठ साल की कैद
Fri, 19 Jul 2024 03:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Fri, 19 Jul 2024 03:21 AM IST
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उरई। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए आठ साल की सजा सुनाई। 28 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर दी। बताया था कि 31 अगस्त 2018 को उसकी बेटी घर पर अकेली थी। तभी मोहल्ले के राहुल ने घर में घुस आया और बेटी से दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाई तो लोग दौड़े तो आरोपी युवक मौके से भाग गया। पुलिस ने घर में घुसकर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। जिसका ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने राहुल को दोषी पाते हुए आठ साल की सजा सुनाकर 28 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर दी। बताया था कि 31 अगस्त 2018 को उसकी बेटी घर पर अकेली थी। तभी मोहल्ले के राहुल ने घर में घुस आया और बेटी से दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाई तो लोग दौड़े तो आरोपी युवक मौके से भाग गया। पुलिस ने घर में घुसकर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया था।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। जिसका ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने राहुल को दोषी पाते हुए आठ साल की सजा सुनाकर 28 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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