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Jalaun News: किसान की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 05 Sep 2024 02:47 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Sep 2024 02:47 AM IST
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Life imprisonment to the culprit in farmer's murder
उरई। सात साल पहले लेनदेन के विवाद में किसान की हत्या में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई और 34 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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कदौरा थाना क्षेत्र के बसरेही गांव निवासी गया प्रसाद ने 18 नवंबर 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 17 नवंबर 2017 को उसका पुत्र निर्दोष राजपूत ट्रैक्टर-ट्राॅली से लाही लेकर बाजार जा रहा था। तभी गांव के नारायन के घर के सामने गड्ढे में ट्रैक्टर फंस गया। कुछ साल पहले नवाब सिंह से उसने बीमा करवाया था। उसी पैसे के लेनदेन को लेकर उसके गांव के ही नवाब सिंह, उसके भाई हरी सिंह ने मौके पर आकर निर्दोष के साथ गाली-गलौज की और फिर उसके दरवाजे पर तमंचा लेकर आए और विवाद करने लगे। मना करने पर नवाब सिंह ने उसके पुत्र निर्दोष राजपूत को तमंचे से गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। विवेचना कर दोनों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने नवाब सिंह को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। हरी सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
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किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा
उरई। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने 20 साल की सजा सुनाई और 75 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने 21 अप्रैल 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके थाना क्षेत्र के शिवा अनस उसे बहला फुसलाकर ले गए। उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसकी बहन के मोबाइल पर वायरल कर दी। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपी शिवा अनस को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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