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Jalaun News: युवक की हत्या के दोषी सगे भाइयों को आजीवन कारावास

Sun, 17 Dec 2023 12:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Sun, 17 Dec 2023 12:20 AM IST
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Life imprisonment to real brothers found guilty of murder of young man
उरई (जालौन)। माधौगढ़ थाना क्षेत्र में आठ साल पहले युवक की हत्या मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजाई सुनाई गई है। अपर जिला जज अंचल लवानिया की कोर्ट में दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नुनायचा गांव निवासी राम प्रकाश ने दो जुलाई 2015 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया था कि उसके चचेरे भाई मुकेश ने घटना से करीब आठ महीने पहले अपनी बहन माधुरी से 50 हजार रुपये लेकर पड़ोसी शिव सिंह व सुसेंद्र उर्फ वेद प्रकाश को दिए थे। मांगने पर वह गाली-गलौज करते थे। मुकेश के साथ उसकी बहन ने उनकी शिकायत तहसील दिवस में भी की थी। इसी बात को लेकर दोनों भाई रंजिश मानने लगे थे।
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दो जुलाई 2015 की रात करीब आठ बजे मुकेश बाइक से माधौगढ़ जा रहा था। हरोली सड़क पर एक खेत के पास रोककर शिव सिंह और उसके छोटे भाई सुसेंद्र ने लाठी-डंडाें से मुकेश पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। 19 सितंबर 2015 को दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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