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Jalaun News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Thu, 07 Mar 2024 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Thu, 07 Mar 2024 12:18 AM IST
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उरई। मासूम से दुष्कर्म के दोषी को पाक्सो कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने संतोष उर्फ धासू को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 14 मार्च 2022 को मोहल्ले के ही संतोष उर्फ धासू ने उसकी मासूम बेटी को टॉफी लेने के बहाने बुलाया और अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर संतोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पाक्सो कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर संतोषी को दोषी पाया। अदालत ने 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 14 मार्च 2022 को मोहल्ले के ही संतोष उर्फ धासू ने उसकी मासूम बेटी को टॉफी लेने के बहाने बुलाया और अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर संतोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पाक्सो कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर संतोषी को दोषी पाया। अदालत ने 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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