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Jalaun News: मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर 12 कारोबारियों पर 6.55 लाख जुर्माना

Fri, 28 Feb 2025 10:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Fri, 28 Feb 2025 10:58 PM IST
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12 traders fined Rs 6.55 lakh for selling adulterated food items
उरई। खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत अधोमानक खाद्य पदार्थों को बेचने पर एडीएम न्यायालय संजय कुमार ने फरवरी में 12 खाद्य कारोबारियों पर 6.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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कालपी के शैलेंद्र सिंह तोमर, हमीरपुर के धर्मेंद्र कुमार तिवारी पर मिलावटी खोया बेचने के लिए 1. 50 लाख रुपये, हरदोई के राकेश कुशवाहा पर लाइसेंस न होने के कारण 50 हजार रुपये, कालपी के विजय प्रताप सिंह, अवधेश कुमार, सोनू यादव, बाबू सिंह पर मिलावटी दूध बेचने के लिए 1 लाख 90 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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इसके साथ ही आटा के विष्णुकांत शर्मा, कानपुर की श्री ट्रेडर्स, माधौगढ़ के रोहित गुप्ता, उरई के पवन कुमार पर मिलावटी सरसों, वनस्पति तेल बेचने के लिए 1 लाख 75 हजार रुपये, उरई के अवधेश सिंह पर मिलावटी पनीर बेचने के लिए 50 हजार रुपये और मेसर्स सैनिक डेयरी (मुसमरिया) पर मिलावटी घी बेचने के लिए 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि धारा 64 के तहत पुनः अपराध पर दोगुना जुर्माना और लाइसेंस रद्द किया जाएगा। धारा 59 के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने पर 6 माह की जेल और मृत्यु होने पर 7 साल की सजा व 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है।
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