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Hathras News: धारा-163 लागू, शांति भंग करने पर होगी कार्रवाई

Thu, 04 Jun 2026 01:34 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 04 Jun 2026 01:34 AM IST
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Section 163 Imposed; Action Will Be Taken for Disturbing the Peace.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
जिले में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं, 26 जून को मोहर्रम और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पर्व को देखते हुए डीएम अतुल वत्स ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
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यह आदेश दो जून से प्रभावी हो गया है और 31 जुलाई तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के शस्त्र ले जाने, लाउडस्पीकर बजाने और भड़काऊ भाषण देने पर पूर्ण रोक है।
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किसी तरह की भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी, स्कैनर का संचालन और मोबाइल-इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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