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12 बजे के बाद धुलेड़ी के दिन सार्वजनिक स्थल पर रहेगा प्रतिबंध
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की मतगणना, होली तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए राजनीतिक दलों द्वारा जिले में धरना-प्रदर्शन एवं जुलूस आदि पर रोक लगा दी गई है। शांति एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 27 मई तक धारा 144 लागू की गई है।
एडीएम अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सार्वजनिक स्थल, मतदान केंद्र अथवा मतगणना स्थलों के सौ मीटर की परिधि में ईंट, पत्थर आदि वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल, प्रत्याशी या राजनीतिक दल का कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का जुलूस एवं सभाएं, रैली के लिए लाउडस्पीकर लगवाना चाहता है तो वह विधिवत रूप से अनुमति लेगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता होकर मताधिकार का प्रयोग करें। रंग वाली होली (धूल) के दिन मध्याह्न 12 बजे के बाद होली सार्वजनिक स्थल पर पूर्णत: प्रतिबंधित होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह होली का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं।
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लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की मतगणना, होली तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए राजनीतिक दलों द्वारा जिले में धरना-प्रदर्शन एवं जुलूस आदि पर रोक लगा दी गई है। शांति एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 27 मई तक धारा 144 लागू की गई है।
एडीएम अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सार्वजनिक स्थल, मतदान केंद्र अथवा मतगणना स्थलों के सौ मीटर की परिधि में ईंट, पत्थर आदि वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल, प्रत्याशी या राजनीतिक दल का कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का जुलूस एवं सभाएं, रैली के लिए लाउडस्पीकर लगवाना चाहता है तो वह विधिवत रूप से अनुमति लेगा।
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उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता होकर मताधिकार का प्रयोग करें। रंग वाली होली (धूल) के दिन मध्याह्न 12 बजे के बाद होली सार्वजनिक स्थल पर पूर्णत: प्रतिबंधित होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह होली का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं।
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