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Hathras News: रबड़ी कारोबारियों के एक जनपद-एक व्यंजन योजना में आवेदन शुरू

Fri, 04 Sep 2026 02:44 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 04 Sep 2026 02:44 AM IST
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Applications invited from Rabri traders under the 'One District, One Dish' scheme.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
्र जनपद के पारंपरिक रबड़ी कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और स्थानीय कारोबारियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशासन ने पहल की है। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र ने संचालित एक जनपद-एक व्यंजन योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से प्रारंभ कर दी है।
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उपायुक्त उद्योग रामेंद्र कुमार ने बताया कि योजना के माध्यम से जिले के रबड़ी कारोबार से जुड़े सभी हलवाई अपने नए प्रतिष्ठान की स्थापना करने या पूर्व से संचालित व्यवसाय के विस्तारीकरण के लिए बैंक ऋण की सुविधा रियायती छूट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य जिले के प्रसिद्ध स्वाद और रबड़ी कारोबार को वित्तीय मदद देकर स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
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योजना के तहत पात्र आवेदकों को परियोजना लागत के अनुसार मार्जिन मनी अनुदान दी जा रही है। इच्छुक एवं पात्र हलवाई व कारोबारी जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
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इस तरह होगी रियायती छूट एवं अंशदान
योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए मार्जिन मनी एवं अंशदान का विशेष प्रावधान किया गया है। 25 लाख तक की परियोजना लागत पर लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 06.25 लाख (जो भी कम हो) की मार्जिन मनी में छूट मिलेगी। 25 लाख से अधिक और 50 लाख तक की लागत पर 20 प्रतिशत या 06.25 लाख (जो भी अधिक हो) अनुदान दिया जाएगा। 50 लाख से अधिक व 1.5 करोड़ तक की परियोजना पर 10 प्रतिशत या 10 (जो भी अधिक हो) और 1.5 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पर लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख (जो भी कम हो) मार्जिन मनी की छूट मिलेगी। योजना में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर, महिला एवं दिव्यांगजन जैसी विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को केवल पांच प्रतिशत अंशदान देना होगा।
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