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Hardoi News: सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

Sat, 20 Jul 2024 12:59 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jul 2024 12:59 AM IST
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The man convicted of raping a seven-year-old girl was sentenced to 20 years' imprisonment.
हरदोई। करीब चार वर्ष पुराने सात वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की आधी राशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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अपर जिला जल मोहम्मद नसीम (कोर्ट संख्या 14 पॉक्सो एक्ट) ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 17 जुलाई 2020 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी सात वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव निवासी नवीन उर्फ कलूटे ने बच्ची को बहलाकर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों को पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी की। बचाव पक्ष की ओर से कम सजा दिए जाने का तर्क दिया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने 20 वर्ष की सजा सुनाई।
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