फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Hardoi, Life imprisonment for four including real brothers in murder

हरदोईः हत्या में सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास

Wed, 14 Sep 2022 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Sep 2022 11:33 PM IST
विज्ञापन
Hardoi, Life imprisonment for four including real brothers in murder
हरदोई। न्यायालय सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने आठ वर्ष पुराने हत्या के मामले में सगे भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

टड़ियावां थाना क्षेत्र के गांव बर्रा सरायं निवासी राजकुमार की हत्या 25 अक्तूबर 2014 को हुई थी। मामले में मृतक की पत्नी सुशीला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
विज्ञापन

इसमें महिला ने बताया था कि पति बाजार गए थे। जहां से लौट कर आते समय गांव से कुछ पहले सड़क पर गांव के ही सगे भाई राम किशोर और श्याम किशोर ने गांव के सुबोध कुमार, अखिलेश और लखीमपुर खीरी के गांव जंग बहादुरगंज थाना पसगवां निवासी बबलू ने घेरकर उसके पति की बांके से हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

हत्या कर भागते समय आरोपियों को मुकेश, सुनील तथा उसने देखा था। राम किशोर के हाथ में बांका था। जिससे उसके पति की हत्या की गई थी।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना करने के बाद चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। आरोपी बबलू का नाम विवेचना के दौरान मामले में संलिप्तता न मिलने पर पुलिस ने हटा दिया था।

अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह, सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed