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हरदोईः हत्या में सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास
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हरदोई। न्यायालय सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने आठ वर्ष पुराने हत्या के मामले में सगे भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
टड़ियावां थाना क्षेत्र के गांव बर्रा सरायं निवासी राजकुमार की हत्या 25 अक्तूबर 2014 को हुई थी। मामले में मृतक की पत्नी सुशीला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
इसमें महिला ने बताया था कि पति बाजार गए थे। जहां से लौट कर आते समय गांव से कुछ पहले सड़क पर गांव के ही सगे भाई राम किशोर और श्याम किशोर ने गांव के सुबोध कुमार, अखिलेश और लखीमपुर खीरी के गांव जंग बहादुरगंज थाना पसगवां निवासी बबलू ने घेरकर उसके पति की बांके से हत्या कर दी थी।
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हत्या कर भागते समय आरोपियों को मुकेश, सुनील तथा उसने देखा था। राम किशोर के हाथ में बांका था। जिससे उसके पति की हत्या की गई थी।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना करने के बाद चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। आरोपी बबलू का नाम विवेचना के दौरान मामले में संलिप्तता न मिलने पर पुलिस ने हटा दिया था।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह, सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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टड़ियावां थाना क्षेत्र के गांव बर्रा सरायं निवासी राजकुमार की हत्या 25 अक्तूबर 2014 को हुई थी। मामले में मृतक की पत्नी सुशीला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
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इसमें महिला ने बताया था कि पति बाजार गए थे। जहां से लौट कर आते समय गांव से कुछ पहले सड़क पर गांव के ही सगे भाई राम किशोर और श्याम किशोर ने गांव के सुबोध कुमार, अखिलेश और लखीमपुर खीरी के गांव जंग बहादुरगंज थाना पसगवां निवासी बबलू ने घेरकर उसके पति की बांके से हत्या कर दी थी।
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हत्या कर भागते समय आरोपियों को मुकेश, सुनील तथा उसने देखा था। राम किशोर के हाथ में बांका था। जिससे उसके पति की हत्या की गई थी।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना करने के बाद चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। आरोपी बबलू का नाम विवेचना के दौरान मामले में संलिप्तता न मिलने पर पुलिस ने हटा दिया था।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह, सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।