फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Traders in the adulteration

मिलावटखोरी में व्यापारी अंदर

Mon, 27 Feb 2017 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई Updated Mon, 27 Feb 2017 11:20 PM IST
विज्ञापन
Traders in the adulteration
कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक

हरदोई। बेसन में खेसरी की मिलावट करने पर कोर्ट ने हरपालपुर के व्यापारी को एक साल कैद और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 2000 में खाद्य निरीक्षक ने नमूना भरा था। जुर्माना जमा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

विज्ञापन


अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह के अनुसार 15 जुलाई 2000 को निरीक्षक विरन सिंह ने हरपालपुर के पीलिया तिराहा स्थित गणेश दत्त मिश्र की दुकान पर छापेमारी की थी। टीम ने दुकान से बेसन का नमूना भरकर जांच के लिए भेजा था।
विज्ञापन


जांच में बेसन में खेसरी की मिलावट पाई गई। इस पर व्यापारी के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभय प्रताप सिंह की अदालत में हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


लैब की जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने गणेश दत्त मिश्र को मिलावट का दोषी करार दिया। अभियोजन अधिकारी ने समाज के विरुद्ध अपराध बताते हुए दोषी को कठोर सजा की मांग की।


कोर्ट ने व्यापारी को एक साल कैद की सजा सुनाई। साथ की तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन अधिकारी के मुताबिक काफी लंबे समय बाद मिलावट के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed