फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Culpable homicide, five-year prison term

गैर इरादतन हत्या में पांच साल की कैद

Fri, 09 Sep 2016 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूराो/हरदोई
अमर उजाला ब्यूराो/हरदोई Updated Fri, 09 Sep 2016 12:00 AM IST
विज्ञापन
Culpable homicide, five-year prison term
sdf

हरदोई। अपर जिला जज शिवमणि शुक्ला ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के अपराध में पांच साल की कैद व दस हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेयी के अनुसार घटना की रिपोर्ट टड़ियावां क्षेत्र के खांडाखेड़ा गांव निवासी लालू ने थाने पर दर्ज कराई थी।

विज्ञापन


घटनाक्रम के अनुसार लालू की घोड़ी 24 अक्तूबर 2014 को गांव के दक्षिण चर रही थी। गांव के राकेश ने उसे पकड़ लिया। लालू की छोटी बहन ने घर जाकर राकेश द्वारा घोड़ी को पकड़ने की बात बताई। इस पर लालू के पिता संतोष ने राकेश के घर जाकर शिकायत की। राकेश ने गाली गलौज शुरू कर दी। मना करने पर राकेश ने संतोष को मारापीटा। इससे 25 अक्तूबर को संतोष की तबीयत खराब हो गई दौरान इलाज उसकी 26 अक्तूबर को मौत हो गई। अदालत ने राकेश को गैर इरादतन हत्या के अपराध में पांच साल की कैद व दस हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed