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फर्जीवाड़े के आरोप में प्रधान के खिलाफ एफआईआर के आदेश

Fri, 11 Jan 2019 11:06 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Jan 2019 11:06 PM IST
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फर्जीवाड़े के आरोप में प्रधान के खिलाफ एफआईआर के आदेश
संडीला। एसडीएम उदयभान सिंह ने बताया कि ग्राम रैंसो में मार्ग की भूमि का फर्जी अभिलेखों के आधार पर प्रधान द्वारा पक्ष में आदेश कराने का मामला संज्ञान में आया था। जांच के दौरान ग्राम रैसों की भूमि गाटा संख्या 396 व गाटा संख्या 397 की भूमि मार्ग की श्रेणी में दर्ज पाई गई। जबकि इसी गाटा संख्या के कुछ रकबे का प्रधान विजय कुमार ने फर्जीवाड़ा कर तहसील न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश करा लिया था। जांच पूरी हो गई है। तहसील न्यायालय द्वारा किए गए आदेश को निरस्त कर दिया गया है, भूमि पुन: मार्ग श्रेणी में दर्ज कराई जाएगी। आरोपी प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया है।
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