फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   दहेज हत्या में पति को दस साल कैद की सजा

दहेज हत्या में पति को दस साल कैद की सजा

Wed, 18 Jul 2018 12:05 AM IST
Updated Wed, 18 Jul 2018 12:05 AM IST
विज्ञापन
दहेज हत्या में पति को दस साल कैद की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हरदोई। अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडेय ने दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
मामले की रिपोर्ट वादी रामकुमार ने दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी पुत्री रेनू की शादी कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कन्थाथोक निवासी रामू के साथ हुई थी। दहेज की मांग को लेकर आरोपी पति ने 15 दिसंबर 2014 को रेनू की हत्या कर दी। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बजरंग बहादुर सिंह ने की। अदालत ने पति को सजा सुनाई है।

दहेज हत्या में पति को दस साल कैद की सजा
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed