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दहेज हत्या में पति को दस साल कैद की सजा
Updated Wed, 18 Jul 2018 12:05 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हरदोई। अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडेय ने दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
मामले की रिपोर्ट वादी रामकुमार ने दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी पुत्री रेनू की शादी कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कन्थाथोक निवासी रामू के साथ हुई थी। दहेज की मांग को लेकर आरोपी पति ने 15 दिसंबर 2014 को रेनू की हत्या कर दी। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बजरंग बहादुर सिंह ने की। अदालत ने पति को सजा सुनाई है।
दहेज हत्या में पति को दस साल कैद की सजा
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हरदोई। अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडेय ने दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
मामले की रिपोर्ट वादी रामकुमार ने दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी पुत्री रेनू की शादी कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कन्थाथोक निवासी रामू के साथ हुई थी। दहेज की मांग को लेकर आरोपी पति ने 15 दिसंबर 2014 को रेनू की हत्या कर दी। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बजरंग बहादुर सिंह ने की। अदालत ने पति को सजा सुनाई है।
दहेज हत्या में पति को दस साल कैद की सजा