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Hapur News: टैक्सी ड्राइवर की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Tue, 16 Jul 2024 10:16 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Tue, 16 Jul 2024 10:16 PM IST
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two person go jail in murder
हापुड़। पिलखुवा थाना क्षेत्र के गांव पिपलेड़ा में करीब दो साल पहले दिल्ली निवासी एक टैक्सी ड्राइवर की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 85-85 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली निवासी अनीता ने पिलखुवा कोतवाली में एक तहरीर दी थी। उसने कहा कि उसके पति जय भगवान तीन अक्तूबर 2022 की सुबह को घर से यह कहकर चले गए कि वह बुकिंग में अपनी कार लेकर जा रहे है। शाम में मोबाइल पर बात की तो उन्होंने बताया कि लंबी बुकिंग मिल गई है। चार अक्तूबर को फोन किया तो वह नहीं मिला। पांच अक्तूबर को सूचना मिली कि उनके पति का शव मिला है।
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पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु की। जिसमें पता चला कि तरुण शर्मा निवासी गांव कांवी थाना पिलखुवा व राजबाला उर्फ रिया निवासी गूृंगानंगला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद निवासी ने कार मुरादाबाद के लिए बुक कराई और गांव पिपलेड़ा के पास चालक जय भगवान की गला दबाकर हत्या कर दी गई और कार को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश डॉ. रीमा बंसल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश डॉ. रीमा बंसल ने आरोपी तरुण शर्मा व राजबाला को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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