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Hapur News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 17 Oct 2025 11:00 PM IST
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police send jail wife murderer
हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की कोर्ट ने पत्नी की गला काटकर हत्या करने के आरोप में पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि दहेज हत्या के आरोप में चचिया ससुर को दोषमुक्त किया गया है।
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दिल्ली निवासी नेमसिंह ने पिलखुवा कोतवाली में वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री लक्ष्मी की शादी 28 अप्रैल 2016 को पिलखुवा के मोहल्ला रमपुरा निवासी दीपक के साथ की थी। शादी के कुछ दिन के बाद से ही उनका दामाद दीपक, दीपक की मां रानी, दीपक का चाचा संजय दहेज के लिए उसकी पुत्री को पीटने लगे। एक दिन उन्हें फोन से सूचना मिली कि आरोपियों ने दहेज के लिए उसकी पुत्री की गला काटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी पति दीपक और उसके चाचा संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए। न्यायालय में दीपक के खिलाफ हत्या और उसके चाचा संजय के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा चला। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हनी गोयल ने अभियुक्त संजय को आरोपों से दोषमुक्त किया है। जबकि अभियुक्त दीपक को आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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