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Hapur News: बच्चे का अपहरण करने वाले चार दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट ने 18 माह के बच्चे का अपहरण करने के मामले में मात्र आठ माह की सुनवाई के बाद सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायालय ने मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि राखी ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि वह मूल रुप से छजलेट के गांव सदुपुरा जनपद मुरादाबाद की निवासी है। 14 अगस्त 2022 वह, उसके पति मित्रपाल और उनका 18 माह का पुत्र राजकुमार घर पर सो रहे थे। रात्रि करीब दो बजे वह पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि उनका पुत्र राजकुमार चारपाई पर नहीं है। जिसकी उनके द्वारा काफी तलाश की गई। लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने जांच कर मामले में रोदास उर्फ रोहताश पुत्र बाबूराम, अवधेश व ओमदत्त निवासीगण गांव करनपुर खादर आदमपुर अमरोहा, रिंकू उर्फ राजेंद्र कुमार पुत्र हरप्रसाद निवासी लखौरी जलालपुर, नखासा संभल, विपिन कुमार शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी कोटा पूर्वी कस्बा, थाना व जिला संभल, वैभव शर्मा व सोनी शर्मा निवासी गण मोहल्ला कटोराताल कस्बा व थाना काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड को आरोपी बनाया। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मामले के आरोपी रोदास, रिंकू, विपिन कुमार शर्मा, वैभव शर्मा व सोनी शर्मा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी रोदास, रिंकू, विपिन कुमार शर्मा व वैभव शर्मा को बच्चे का अपहरण करने का दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को 10-10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, मामले के पांचवें आरोपी सोनी शर्मा को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त कर दिया गया हैं।
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दो आरोपी की सुनवाई बाल न्यायालय में चली-
मामले के आरोपी अवधेश व ओमदत्त घटना को अंजाम देने के समय नाबालिग बताए गए। जिसकी जांच करने पर भी दोनों को नाबालिग पाया गया। जिसके चलते दोनों आरोपियों के मामले की सुनवाई के लिए पत्रावली को बाल न्यायालय में भेज दिया गया। जिसके चलते उक्त दोनों आरोपियों को लेकर सुनवाई बाल न्यायालय में चली।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि राखी ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि वह मूल रुप से छजलेट के गांव सदुपुरा जनपद मुरादाबाद की निवासी है। 14 अगस्त 2022 वह, उसके पति मित्रपाल और उनका 18 माह का पुत्र राजकुमार घर पर सो रहे थे। रात्रि करीब दो बजे वह पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि उनका पुत्र राजकुमार चारपाई पर नहीं है। जिसकी उनके द्वारा काफी तलाश की गई। लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
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पुलिस ने जांच कर मामले में रोदास उर्फ रोहताश पुत्र बाबूराम, अवधेश व ओमदत्त निवासीगण गांव करनपुर खादर आदमपुर अमरोहा, रिंकू उर्फ राजेंद्र कुमार पुत्र हरप्रसाद निवासी लखौरी जलालपुर, नखासा संभल, विपिन कुमार शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी कोटा पूर्वी कस्बा, थाना व जिला संभल, वैभव शर्मा व सोनी शर्मा निवासी गण मोहल्ला कटोराताल कस्बा व थाना काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड को आरोपी बनाया। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मामले के आरोपी रोदास, रिंकू, विपिन कुमार शर्मा, वैभव शर्मा व सोनी शर्मा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी रोदास, रिंकू, विपिन कुमार शर्मा व वैभव शर्मा को बच्चे का अपहरण करने का दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को 10-10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, मामले के पांचवें आरोपी सोनी शर्मा को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त कर दिया गया हैं।
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दो आरोपी की सुनवाई बाल न्यायालय में चली-
मामले के आरोपी अवधेश व ओमदत्त घटना को अंजाम देने के समय नाबालिग बताए गए। जिसकी जांच करने पर भी दोनों को नाबालिग पाया गया। जिसके चलते दोनों आरोपियों के मामले की सुनवाई के लिए पत्रावली को बाल न्यायालय में भेज दिया गया। जिसके चलते उक्त दोनों आरोपियों को लेकर सुनवाई बाल न्यायालय में चली।