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Hapur News: नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच वर्ष की सजा

Fri, 31 Jan 2025 09:49 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Fri, 31 Jan 2025 09:49 PM IST
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five year jail
हापुड़। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर अश्लील हरकत करने के मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 13 जून 2018 को उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री दुकान पर खाना देने के लिए गई थी। लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी वह घर नहीं आई। लोगों ने बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री को देवा निषाद निवासी ब्रजघाट के साथ बाइक पर जाते हुए देखा था।
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पुलिस ने मामले में पॉक्सो, अपहरण, अश्लील हरकत करने सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसका आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने निर्णय सुनाया।
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न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी देवा निषाद को मुकदमे में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई। दोषी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीडि़ता को बतौर प्रतिकार दी जाएगी। वहीं, पुनर्वास के लिए 25 हजार रुपये की प्रतिकार धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। प्राधिकरण के पास फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह में दे।
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