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Hapur News: छत पर सो रही किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी जीजा-साले को 20 वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:43 PM IST
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Brother-in-law duo sentenced to 20 years in prison for gang-raping a teenage girl sleeping on the roof
हापुड़ कचहरी। संवाद - फोटो : 1
हापुड़। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने वर्ष 2018 में छत पर सो रही किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी जीजा व साले को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। दोनों ने विरोध पर पीड़िता की मां की पिटाई भी की थी।
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थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपनी पत्नी, 15 वर्षीय पुत्री व अन्य बच्चों के साथ मोहल्ले में एक मकान पर किराए पर रहते हैं। वह बाहर गाड़ी चलाते हैं। 11 जुलाई 2018 की देर रात करीब एक बजे उनकी पत्नी व 15 वर्षीय पुत्री छत पर सोई हुई थीं। इसी बीच वसीम व उसके साले शाहरुख ने नशीला पदार्थ सुंघाकर उनकी पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
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पुत्री के चिल्लाने पर उनकी पत्नी जाग गईं। विरोध करने पर आरोपियों ने उनकी पत्नी को भी जमकर पीटा। पत्नी ने फोन पर उन्हें मामले की जानकारी दी। सूचना पर वह घर पहुंचे और पुत्री व पत्नी को साथ लेकर थाने गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने वसीम व शाहरुख को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भी भोगनी होगी।
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