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Hapur News: दस साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर कसा जाएगा शिकंजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:42 PM IST
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Crackdown to be launched on ten-year-old diesel and petrol vehicles.
हापुड़। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जाएगी।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि वाहन स्वामियों, परिवहन ऑपरेटरों और आम नागरिकों को इसकी जानकारी लगातार दी जा रही है।
नियमों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। बीएस-तीन या उससे कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे वाहनों को एनसीआर क्षेत्र में चलने की अनुमति नहीं है। जिले में इस प्रकार के करीब दो हजार वाहन हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित वाहनों को अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने बताया कि प्रवर्तन अभियान के दौरान प्रतिबंधित श्रेणी का वाहन सड़क के साथ-साथ सार्वजनिक स्थान या साझा पार्किंग में खड़ा मिलने पर भी जब्त किया जा सकता है। यदि कोई वाहन एनसीआर में पंजीकृत नहीं है, लेकिन डीजल में 10 वर्ष से अधिक अथवा पेट्रोल/सीएनजी में 15 वर्ष से अधिक पुराना है और एनसीआर क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
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हापुड़ में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों की कई श्रेणियों के विरुद्ध डी-रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जा चुकी है। वाहन स्वामियों से अधिकृत आरवीएसएफ केंद्र पर जाकर स्वेच्छा से वाहन स्क्रैप कराने की अपील की गई है।


स्वेच्छा से स्क्रैप कराने पर मिलेगा प्रमाण-पत्र
स्वेच्छा से वाहन को स्क्रैप कराने पर बाजार निर्धारित दर के अनुसार वाहन का मूल्य मिलेगा और प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इसके आधार पर नए इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण शुल्क में छूट और निजी वाहन की दशा में मोटर वाहन कर में 15 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। प्रवर्तन के दौरान जब्त वाहन को आरवीएसएफ सौंपे जाने पर निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
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