फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Life imprisonment murder two young men

युवक की हत्या में दो को आजीवन कारावास

Mon, 21 Nov 2016 10:23 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़ Updated Mon, 21 Nov 2016 10:23 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment  murder two young men
कारावास - फोटो : Demo Pic

 एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अक्तूबर 2012 में गांव टियाला में एक युवक की हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर और सीएल यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि 31 अक्तूबर 2012 में थाना देहात क्षेत्र के गांव टियाला में घेर में बैठे उमेश (18) पुत्र बलवंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन


इसमें मृतक के भाई सतीश ने गांव के ही रकम सिंह पुत्र दिलीप और बब्बू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन था।
विज्ञापन
विज्ञापन


सोमवार को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज चंद्रपाल द्वितीय ने मामले में रकम सिंह और बबलू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसमें रकम सिंह पर तमंचे मिलने पर तीन वर्ष अधिक सजा और तीन हजार रुपये अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया है।


वहीं पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सतेश्वर दयाल त्यागी ने बताया कि दोनों आरोपी फिलहाल जमानत पर चल रहे थे। जिन्हें सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed