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युवक की हत्या में दो को आजीवन कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
Updated Mon, 21 Nov 2016 10:23 PM IST
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कारावास
- फोटो : Demo Pic
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एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अक्तूबर 2012 में गांव टियाला में एक युवक की हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर और सीएल यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि 31 अक्तूबर 2012 में थाना देहात क्षेत्र के गांव टियाला में घेर में बैठे उमेश (18) पुत्र बलवंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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इसमें मृतक के भाई सतीश ने गांव के ही रकम सिंह पुत्र दिलीप और बब्बू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन था।
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सोमवार को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज चंद्रपाल द्वितीय ने मामले में रकम सिंह और बबलू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसमें रकम सिंह पर तमंचे मिलने पर तीन वर्ष अधिक सजा और तीन हजार रुपये अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया है।
वहीं पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सतेश्वर दयाल त्यागी ने बताया कि दोनों आरोपी फिलहाल जमानत पर चल रहे थे। जिन्हें सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया।