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युवती के अपहरण और गैंगरेप में जीजा-साले को 10 साल की कैद

Tue, 09 Feb 2016 09:44 PM IST
अमर उजाला, हापुड़
अमर उजाला, हापुड़ Updated Tue, 09 Feb 2016 09:44 PM IST
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Her brother-in-law in the abduction and rape of a 10-year prison.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक ने 2012 में युवती को अगवा कर गैंगरेप करने के अभियुक्त जीजा-साले को 10-10 साल और एक महिला को चार साल की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सीएस यादव ने बताया कि ब्रजघाट निवासी एक युवती 30 मई 2012 को अपनी बुआ के साथ गंगा स्नान के लिए आई थी।

पड़ोस में रहने वाला इंद्रकुमार अपने जीजा सोमपाल निवासी कुंदनपुर मझौला जिला मुरादाबाद, राजेश्वरी पत्नी सतपाल निवासी आनंद विहार जिला गाजियाबाद आरती घाट पर युवती को मिले।
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इंद्रकुमार युवती को अपने साथ कार में लेकर महिला के मकान पर गया। जहां जीजा-साले ने युवती से गैंगरेप किया था। चार दिन बाद युवती के पिता ने ब्रजघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मामले को लेकर ब्रजघाट में विरोध प्रदर्शन किया गया था। लोगों के दबाव में पुलिस ने 08 जून 2012 को युवती को बरामद कर लिया।

इस पूरे मामले का ट्रायल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक चंद्रपाल द्वितीय की कोर्ट में चला। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक ने जीजा-साले को गैंगरेप का दोषी पाया।

उन्हें 10-10 साल की कैद और 8-8 हजार रुपये अर्थदंड दिया। राजेश्वरी को चार साल की कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड दिया।
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