फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   20 year jail for rapist

Hapur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष के कारावास की सजा

Thu, 29 Aug 2024 10:44 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Thu, 29 Aug 2024 10:44 PM IST
विज्ञापन
20 year jail for rapist
हापुड़। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा मामले के अन्य दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन


थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री को विकास उर्फ गोलू, सज्जो व जोगेंद्र बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। काफी तलाश करने पर भी उनकी पुत्री नहीं मिली है। पुलिस ने विकास के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म, अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। मामले के अन्य आरोपी सज्जो व जोगेंद्र के खिलाफ अपहरण की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।
विज्ञापन


न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी विकास को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा न्यायालय ने मामले के अन्य आरोपी सज्जो व जोगेंद्र को अपहरण व षडयंत्र में शामिल होने का दोषी करार दिया। दोनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


------------

ताराचंद वर्मा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed