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मारपीट के दोषी को छह माह की कैद
अमर उजाला ब्यूरो/ बड़सर(हमीरपुर)
Updated Wed, 04 Nov 2015 11:15 PM IST
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बड़सर(हमीरपुर)। सब डिवीजन कोर्ट बड़सर की अदालत ने पड़ोसी से मारपीट के आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला सहायक न्यायवादी प्रवीण कुमार ने बताया कि दोषी पवन कुमार निवासी महारल ने 31 जुलाई 2012 को अपने पड़ोसी के साथ मारपीट की थी। पवन कुमार ने पड़ोसी चिंत राम को उसके आंगन में जाकर पीटा था। मारपीट के दौरान पवन कुमार ने फावड़ा लेकर चिंतराम के सिर पर प्रहार कर दिया। इसके चलते चिंत राम गंभीर घायल हो गया। इसकी शिकायत चिंत राम ने पुलिस थाना बड़सर में दर्ज करवाई।
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पुलिस ने दोषी के खिलाफ धारा 451, 323, 504, 427 के तहत मामला दर्जकर कार्रवाई की। न्यायालय ने पवन कुमार को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास होगा। मामले में कुल नौ गवाह अदालत में पेश हुए। मामले की पैरवी जिला सहायक न्यायवादी प्रवीण कुमार ने की है।
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