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Hamirpur News: व्यापारी से लूट के दोषी को सात साल की सजा

Thu, 16 Oct 2025 12:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Thu, 16 Oct 2025 12:42 AM IST
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Man convicted of robbing businessman gets seven years' imprisonment
हमीरपुर। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चल रहे लूट के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न दे पाने की दशा में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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जानकारी के अनुसार सुभाष नगर हमीरपुर निवासी संजय कुमार गुप्ता चार अक्तूबर 2012 को व्यापारिक कार्य से कुरारा गए थे। यहां पर बाजार करने के बाद वसूली के 20 हजार रुपये और 35 हजार के बिल बैग में रखे थे। लौटते समय कुरारा थाना से 20 मीटर दूर रात के समय पीछे से आए तीन युवकों ने हमला कर दिया और मारपीट करते हुए बैग छीन ले गए। इसकी जानकारी थाने के पास खड़े सिपाहियों को दी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। पांच अक्तूबर 2012 को थाने में लिखित तहरीर दी गई थी। इसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल की। विवेचक ने घटना का खुलासा किया। इसमें रुपयों का बंटवारा करते हुए तीन को गिरफ्तार किया था। इसमें से कुरारा निवासी आशीष उर्फ भाईजी, शैलेंद्र और जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया था। तीनों के पास से नगदी बरामद हुई थी। गवाह और साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त कुरारा निवासी आशीष उर्फ भाईजी व शैलेंद्र को सात-सात साल की सजा सुनाई। इसी के साथ 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसी मामले में एक और आरोप सिद्ध होने पर दो- दो साल की सजा सुनाई है। तीसरे अभियुक्त जलालुद्दीन की 6 दिसंबर 2017 को मौत हो चुकी है।
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