फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Five life imprisonment in two murder cases

हत्या के दो मामलों में पांच को आजीवन कारावास

Sat, 07 Apr 2018 11:12 PM IST
हमीरपुर
हमीरपुर Updated Sat, 07 Apr 2018 11:12 PM IST
विज्ञापन
Five life imprisonment in two murder cases
Rohtak Court

विज्ञापन
छह वर्ष पूर्व सुमेरपुर कस्बे में हाईवे पर हुए पशु बाजार मालिक हत्याकांड में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, वहीं डेढ़ वर्ष पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र के हेलापुर गांव में दहेज उत्पीड़न व केरोसिन डालकर हत्या के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विजयपाल ने अभियुक्त जेठ-जेठानी को आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।


शासकीय अधिवक्ता राकेश यादव ने बताया कि छह जनवरी 2011 को सुमेरपुर कस्बा निवासी तेज प्रताप सिंह उर्फ पप्पन स्कार्पियो से हमीरपुर में तारीख कर घर वापस जा रहे थे। जैसी ही कस्बा निवासी जगजीत सिंह के घर के सामने चालक ने स्कार्पियो रोकी तो जगजीत सिंह ने ललकारते हुए कहा कि मार डालो पप्पन बचने न पाए।
विज्ञापन


तभी जयकरन सिंह तमंचा, रामबरन सिंह नाजायज असलहा, सुनील सिंह लाइसेंसी बंदूक, संतोष गुप्ता तमंचा व सौरभ सिंह रिवाल्वर लेकर पहुंचे और पप्पन सिंह के ऊपर गोलियां बरसा दीं, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई अमर सिंह ने थाने में पांच लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद विवेचक ने जयकरन सिंह व सौरभ का नाम मुकदमे से हटा दिया। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) राधेश्याम यादव ने रामबरन सिंह, सुनील सिंह व संतोष गुप्ता पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन



उधर, शासकीय अधिवक्ता शैलेष स्वरूप चौरसिया ने बताया कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बिदोखरपुरई गांव निवासी घसीटा ने पुत्री संगीता की शादी कोतवाली क्षेत्र के हेलापुर गांव निवासी रामसेवक के पुत्र सुरेंद्र से की थी। मृतका के पिता ने पति सुरेंद्र, जेठ नरेंद्र, जेठानी गुड़िया, चचिया ससुर रामस्वरूप, चचिया जेठ चंद्रपाल, चचिया जेठानी कमला व ससुर रामसेवक पर दहेज उत्पीड़न व मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मारने की सूचना दी थी।


परिजनों ने झुलसी संगीता को सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसमें संगीता ने मृत्यु पूर्व बयान में जेठ नरेंद्र व जेठानी गुड़िया द्वारा झगड़ा करने व तेल डालकर मारने का प्रयास करना बताया था। कानपुर ले जाते समय रास्ते में संगीता की मौत हो गई। शनिवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विजयपाल ने मृत्यु पूर्व दिए बयान पर नरेंद्र व गुड़िया को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed