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मारपीट में दो सगे भाइयों सहित चार को कारावास
Updated Tue, 13 Nov 2018 12:01 AM IST
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हमीरपुर। खन्ना थानाक्षेत्र के ग्योड़ी गांव में पानी भरने के विवाद में हुई मारपीट में सोमवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने दो भाइयों सहित चार लोगों को तीन-तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता शैलेष स्वरूप चौरसिया ने बताया ग्योड़ी गांव निवासी रामकृपाल ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 10 अक्तूबर 2008 की सुबह सात बजे घर की महिलाएं हैंडपंप में पानी भर रही थी।
तभी पड़ोसी उदयभान पुत्र जयहिंद, छुट्टन पुत्र सुरजन, राजेश व अशोक पुत्र बलराम ने आकर कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा हमला कर दिया था। राम कुंवर को पीटा था। शोर सुनकर वह उसका भाई केशव, रामबाबू व उसका भतीजा विवेक आए और बीचबचाव करने लगे तो उसे भी पीटा।
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मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायालय ने प्रथम सूचना में नामजद अभियुक्त उदयभान, छुट्टन, राजेश व अशोक को दोषी मानते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर 21500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
कोर्ट ने तीन-तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
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शासकीय अधिवक्ता शैलेष स्वरूप चौरसिया ने बताया ग्योड़ी गांव निवासी रामकृपाल ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 10 अक्तूबर 2008 की सुबह सात बजे घर की महिलाएं हैंडपंप में पानी भर रही थी।
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तभी पड़ोसी उदयभान पुत्र जयहिंद, छुट्टन पुत्र सुरजन, राजेश व अशोक पुत्र बलराम ने आकर कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा हमला कर दिया था। राम कुंवर को पीटा था। शोर सुनकर वह उसका भाई केशव, रामबाबू व उसका भतीजा विवेक आए और बीचबचाव करने लगे तो उसे भी पीटा।
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मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायालय ने प्रथम सूचना में नामजद अभियुक्त उदयभान, छुट्टन, राजेश व अशोक को दोषी मानते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर 21500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
कोर्ट ने तीन-तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड लगाया
अमर उजाला ब्यूरो