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सेल एन वाइस में अपूणर् टीन नंबर अपराध

Sat, 05 Aug 2017 08:19 PM IST
Updated Sat, 05 Aug 2017 08:19 PM IST
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सेल एन वाइस में अपूणर् टीन नंबर अपराध

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गोरखपुर। अपूर्ण टिन नंबर पर मोबाइल फोन बेचने वाले बलदेव प्लाजा के दुकानदार के खिलाफ उनभोक्ता फोरम ने एसएसपी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। फोरम ने कहा कि सेल एनवॉयस में अपूर्ण टिन नंबर व्यापार नियमों के विरुद्ध है और दंडनीय अपराध भी है। बलदेव प्लाजा एसबीआई शॉप नंबर 11और 12 स्थित मेसर्स राधाकृष्ण कम्युनिकेशन के स्वामी के खिलाफ एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स को पत्र भेजकर विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

फोरम में उपभोक्ता कशिश आहूजा की ओर से एडवोकेट जावेद अहमद का कहना था कि कशिश ने 23 दिसंबर 2013 को राधाकृष्ण कम्युनिकेशन से 52 हजार रुपये का मोबाइल फोन खरीदा था। इस पर दो साल की वारंटी थी। फोन कुछ दिनों बाद खराब हो गया। मरम्मत के लिए इसे सर्विस सेंटर पर दिया गया तो कर्मचारी ने बताया कि जो टिन नंबर दिया गया है, वह गलत है। रसीद पर विक्रेता को आवंटित टिन नंबर की जगह दूसरा टिन नंबर दर्ज था। फोरम के अध्यक्ष विजय प्रकाश मिश्र, सदस्य ब्रजेश कुमार मिश्र ने कहा कि विक्रेता वादी को मोबाइल फोन का दाम और सात हजार रुपये वाद व्यय एक माह के अंदर दे। साथ ही एसएसपी और सेल टैक्स कमिश्नर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई कर फोरम को सूचित करें।
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