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Gonda News: वन टाइम टैक्स से छोटे व्यापारियों को राहत
Wed, 18 Feb 2026 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 18 Feb 2026 11:40 PM IST
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गोंडा। परिवहन विभाग ने छोटे वाणिज्यिक वाहन संचालकों को बड़ी राहत देते हुए 7,500 किलोग्राम से कम भार क्षमता वाले वाहनों के लिए वन टाइम रोड टैक्स व्यवस्था लागू कर दी है। नई प्रणाली के तहत अब ऐसे वाहन मालिकों को निजी वाहनों की तरह एकमुश्त रोड टैक्स जमा करना होगा, जिसके बाद 15 वर्षों तक अलग से कोई कर नहीं देना पड़ेगा।
इस नई व्यवस्था से छोटे व्यापारियों, परिवहन संचालकों व स्वरोजगार से जुड़े वाहन मालिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब तक छोटे और बड़े सभी वाणिज्यिक वाहनों पर त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स जमा करना अनिवार्य था, जिससे वाहन स्वामियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरसी भारतीय ने बताया कि यह सुविधा केवल 7,500 किलोग्राम तक के भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगी। 7,500 किलोग्राम से अधिक भार क्षमता वाले भारी वाहनों के लिए पूर्व की भांति त्रैमासिक या वार्षिक कर व्यवस्था जारी रहेगी। नई व्यवस्था को लेकर वाहन स्वामियों को जागरूक करने और मौके पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 व 21 फरवरी को संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में विशेष परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पंजीकरण, कर भुगतान और संबंधित प्रक्रियाओं को सरल तरीके से पूरा कराया जाएगा।
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इस प्रकार लगेगा वन टाइम रोड टैक्स
किराये या पारिश्रमिक दोपहिया वाहन: वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत
तिपहिया मोटर कैब: 7 प्रतिशत
10 लाख रुपये तक के मोटर/कैब: 10.5 प्रतिशत
10 लाख रुपये से अधिक के मोटर/कैब: 12.5 प्रतिशत
निर्माण वाहन या विशेष प्रयोजन यान: 6 प्रतिशत
3,000 किग्रा से अधिक सकल भार यान: 3 प्रतिशत
3,000 से 7,500 किग्रा तक के वाहन: 6 प्रतिशत
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इस नई व्यवस्था से छोटे व्यापारियों, परिवहन संचालकों व स्वरोजगार से जुड़े वाहन मालिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब तक छोटे और बड़े सभी वाणिज्यिक वाहनों पर त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स जमा करना अनिवार्य था, जिससे वाहन स्वामियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरसी भारतीय ने बताया कि यह सुविधा केवल 7,500 किलोग्राम तक के भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगी। 7,500 किलोग्राम से अधिक भार क्षमता वाले भारी वाहनों के लिए पूर्व की भांति त्रैमासिक या वार्षिक कर व्यवस्था जारी रहेगी। नई व्यवस्था को लेकर वाहन स्वामियों को जागरूक करने और मौके पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 व 21 फरवरी को संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में विशेष परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पंजीकरण, कर भुगतान और संबंधित प्रक्रियाओं को सरल तरीके से पूरा कराया जाएगा।
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इस प्रकार लगेगा वन टाइम रोड टैक्स
किराये या पारिश्रमिक दोपहिया वाहन: वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत
तिपहिया मोटर कैब: 7 प्रतिशत
10 लाख रुपये तक के मोटर/कैब: 10.5 प्रतिशत
10 लाख रुपये से अधिक के मोटर/कैब: 12.5 प्रतिशत
निर्माण वाहन या विशेष प्रयोजन यान: 6 प्रतिशत
3,000 किग्रा से अधिक सकल भार यान: 3 प्रतिशत
3,000 से 7,500 किग्रा तक के वाहन: 6 प्रतिशत