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Gonda News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

Fri, 11 Sep 2026 12:20 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:20 AM IST
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Man sentenced to five years in prison for molesting minor
गोंडा। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सुनील कुमार वर्मा को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नित्या पांडेय की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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मोतीगंज थाने में सात अप्रैल 2023 को नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला आया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुनील कुमार वर्मा निवासी बिरतापुर थाना कोतवाली देहात को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद पुलिस ने 19 अक्तूबर 2023 को आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश के न्यायालय पर हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
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दहेज हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं
गोंडा। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोपी पति मुकेश यादव की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार नवाबगंज क्षेत्र में 28 अक्तूबर 2025 को सुषमा यादव का शव सड़क किनारे मिला था। आरोप है कि दहेज में मोटरसाइकिल और भैंस की मांग पूरी न होने पर पति मुकेश यादव व अन्य ससुरालीजनों ने उसकी हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया था। - संवाद
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चोरी के आरोपी को राहत
गोंडा। छपिया थाना क्षेत्र में जनरल स्टोर का ताला तोड़कर करीब एक लाख रुपये का सामान और पांच हजार रुपये नकद चोरी करने के आरोपी प्रिंस सिंह को सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने जमानत दे दी। अभियोजन ने आरोप लगाया कि प्रिंस ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 22 मार्च की रात अमीन भट्ट की रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित दुकान में चोरी की। बचाव पक्ष ने गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया। - संवाद
38 साल पुराने चोरी के मामले में आरोपी दोषमुक्त
गोंडा। छपिया थाने में वर्ष 1988 में दर्ज चोरी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आकांक्षा सिंह ने आरोपी बड़कऊ मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के दो गवाह घटना में आरोपी की पहचान और अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं कर सके। मामले में नरायनपुर खर्द निवासी तुलसीराम कोरी के घर से जेवर, कपड़े और एक हजार रुपये चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अदालत ने नौ सितंबर 2026 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को मिली राहत
गोंडा। नाबालिग युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी रामनेवास सोनकर की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार रामनेवास द्वारा शादी से इनकार करने और युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के बाद 23 जुलाई को उसने फंदा लगाकर जान दे दी थी। विवेचना में मृतका की मां और चाची के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा आरोपी के मोबाइल की सीडीआर में मृतका से 2079 बार बातचीत का तथ्य सामने आया। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और आरोपी की भूमिका को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया।
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