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Gonda News: दुष्कर्मी को 10 साल की सजा
Tue, 24 Sep 2024 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 24 Sep 2024 11:55 PM IST
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गोंडा। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी को कोर्ट ने 10 साल कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार इटियाथोक क्षेत्र की निवासी महिला ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि पति मुंबई में मजदूरी करता है। 21 मार्च 2018 की रात ग्राम लक्ष्मनपुर लालनगर के सहजराम घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म किया। मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और वायरल करने व बच्चों को मारने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म कर रहा। धमकी देकर उसने एक लाख 88 हजार रुपये भी ले लिए। विवेचना के दौरान अपराध के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
ट्रायल के दौरान कोर्ट ने सहजराम को दोषसिद्ध किया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने सहजराम को 10 साल के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।
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ट्रायल के दौरान कोर्ट ने सहजराम को दोषसिद्ध किया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने सहजराम को 10 साल के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।
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