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Gonda News: युवक की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास
Sat, 16 Mar 2024 11:03 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 16 Mar 2024 11:03 PM IST
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गोंडा। वजीरगंज थानाक्षेत्र में युवक की हत्या के छह साल पुराने में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह ने दोषी शंकर को उम्रकैद और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश शुक्ल ने बताया कि वादिनी केशपती ने वजीरगंज थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 30 जनवरी 2018 को ग्राम देवी नगर के शंकर उर्फ शिव शंकर के बुलाने पर उसका नाती रोहित उनके साथ चला गया।
रातभर उसका फोन बंद रहा और 31 जनवरी को मनकापुर-कटरा रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और हत्या के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने शंकर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शनिवार को मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। अर्थदंड की आधी राशि मृतक की माता को दी जाएगी।
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शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश शुक्ल ने बताया कि वादिनी केशपती ने वजीरगंज थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 30 जनवरी 2018 को ग्राम देवी नगर के शंकर उर्फ शिव शंकर के बुलाने पर उसका नाती रोहित उनके साथ चला गया।
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रातभर उसका फोन बंद रहा और 31 जनवरी को मनकापुर-कटरा रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और हत्या के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने शंकर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शनिवार को मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। अर्थदंड की आधी राशि मृतक की माता को दी जाएगी।
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