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Gonda News: आत्महत्या के लिए उकसाने में पति व एक अन्य को कारावास
Mon, 10 Nov 2025 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 10 Nov 2025 11:33 PM IST
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गोंडा। विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में न्यायालय ने दोषी पति को सात साल और एक महिला को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 20-20 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। जबकि साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
तरबगंज के ग्राम धनौली निवासी नकछेद गुप्ता ने थाने में दर्ज कराए केस में बताया कि उन्होंने बेटी अनीता की शादी 15 साल पूर्व ग्राम किंधौरा निवासी परमेश्वर गुप्ता से की थी। परमेश्वर दहेज की मांग को लेकर अनीता को प्रताड़ित करता था। पांच दिसंबर 2017 को सुबह आठ बजे परमेश्वर, उसके पिता जवाहिर गुप्ता और लोधे यादव की पत्नी सुनीता यादव ने जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल छिड़ककर अनीता को जला दिया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौत हो गई। पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
ट्रायल के दौरान आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया। साक्ष्य के आधार पर एडीजे (तृतीय) राजेश कुमार ने अभियुक्त परमेश्वर गुप्ता और सुनीता यादव को दोषी करार देते हुए दंडित किया। साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त जवाहिर को दोषमुक्त कर दिया गया।
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तरबगंज के ग्राम धनौली निवासी नकछेद गुप्ता ने थाने में दर्ज कराए केस में बताया कि उन्होंने बेटी अनीता की शादी 15 साल पूर्व ग्राम किंधौरा निवासी परमेश्वर गुप्ता से की थी। परमेश्वर दहेज की मांग को लेकर अनीता को प्रताड़ित करता था। पांच दिसंबर 2017 को सुबह आठ बजे परमेश्वर, उसके पिता जवाहिर गुप्ता और लोधे यादव की पत्नी सुनीता यादव ने जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल छिड़ककर अनीता को जला दिया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौत हो गई। पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
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ट्रायल के दौरान आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया। साक्ष्य के आधार पर एडीजे (तृतीय) राजेश कुमार ने अभियुक्त परमेश्वर गुप्ता और सुनीता यादव को दोषी करार देते हुए दंडित किया। साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त जवाहिर को दोषमुक्त कर दिया गया।
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