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Gonda News: पूर्व अध्यक्ष की जमानत पर आज होगी सुनवाई
Tue, 02 Dec 2025 01:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 02 Dec 2025 01:01 AM IST
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गोंडा। सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण और जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जेल भेजे गए नगर पालिका परिषद गोंडा के पूर्व अध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव के जमानत प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को एडीजे प्रथम की अदालत में सुनवाई होगी।
21 साल पूर्व बिजली आपूर्ति में अव्यवस्था को लेकर हुए बवाल के मामले में कोतवाली नगर के तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने सात सितंबर 2004 को कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। मौके से निर्मल श्रीवास्तव निवासी मोहल्ला राजा को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पुलिस ने निर्मल श्रीवास्तव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपी नगर पालिका परिषद गोंडा के पूर्व अध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव के अदालत में हाजिर न होने पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्क का आदेश दिया था। पूर्व अध्यक्ष ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पूर्व अध्यक्ष के अधिवक्ता ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायन सिंह ने सुनवाई के लिए 28 नवंबर 2025 की तिथि नियत की, लेकिन अधिवक्ताओं के सामूहिक अवकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और जिला जज के आदेशानुसार पत्रावली अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में स्थानांतरित हो गई, जहां पूर्व अध्यक्ष के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए दो दिसंबर 2025 की तिथि नियत है।
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21 साल पूर्व बिजली आपूर्ति में अव्यवस्था को लेकर हुए बवाल के मामले में कोतवाली नगर के तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने सात सितंबर 2004 को कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। मौके से निर्मल श्रीवास्तव निवासी मोहल्ला राजा को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पुलिस ने निर्मल श्रीवास्तव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपी नगर पालिका परिषद गोंडा के पूर्व अध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव के अदालत में हाजिर न होने पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्क का आदेश दिया था। पूर्व अध्यक्ष ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
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न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पूर्व अध्यक्ष के अधिवक्ता ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायन सिंह ने सुनवाई के लिए 28 नवंबर 2025 की तिथि नियत की, लेकिन अधिवक्ताओं के सामूहिक अवकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और जिला जज के आदेशानुसार पत्रावली अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में स्थानांतरित हो गई, जहां पूर्व अध्यक्ष के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए दो दिसंबर 2025 की तिथि नियत है।
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