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Gonda News: भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व थानाध्यक्ष कोर्ट से बरी

Tue, 07 Jul 2026 11:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 07 Jul 2026 11:21 PM IST
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Former police chief acquitted by court in corruption case
गोंडा। धानेपुर थाने में वर्ष 1998 में दर्ज फिएट कार नीलामी एवं भ्रष्टाचार मामले में विशेष न्यायाधीश नित्या पांडेय ने पूर्व थानाध्यक्ष सुरेश राम सुमन को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने फर्जी अभिलेख तैयार कर, आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए सरकारी वाहन की अवैध नीलामी कराकर स्वयं या अपने परिचितों को अनुचित लाभ पहुंचाया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन का आरोप था कि धानेपुर थाने में बरामद एक फिएट कार का वास्तविक मूल्य छिपाकर उसे मात्र 3,100 रुपये में नीलाम कराया गया और बाद में अधिक कीमत पर बेच दिया गया। इस संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेश राम सुमन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना, आपराधिक षड्यंत्र तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित फिएट कार की नीलामी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में खड़े अन्य वाहनों के साथ नियमानुसार कराई गई थी। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष ने जिस सर्वेयर द्वारा वाहन का मूल्य लगभग 35 हजार रुपये बताया था, उसे गवाह के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। इन परिस्थितियों में विशेष न्यायालय ने आरोपी सुरेश राम सुमन को दोषमुक्त कर दिया।
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हत्या के मामले में एक की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी शिवकुमार दुबे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 अप्रैल 2026 को आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ शिकायतकर्ता, उसके पिता देवनारायण तथा मां कांती देवी पर लाठी और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने पहुंचा था। (संवाद)

पुलिस पर फायरिंग के आरोपी को जमानत
गोंडा। करनैलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग, चोरी के जेवरात की बरामदगी और आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी चांद बाबू की जमानत अर्जी पर सत्र न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि के एक जमानतदार को रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार, 14 जून 2026 को पुलिस टीम पर फायरिंग के आरोप में कार्रवाई की थी। (संवाद)

जमीन हड़पने के मामले में तीन आरोपियों को राहत
गोंडा। कोतवाली नगर क्षेत्र में फर्जी इकरारनामा तैयार कर जमीन हड़पने के आरोप में दर्ज मुकदमे में नामजद तीन आरोपियों अजीज, शरीफ और वसीम की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने मंजूर कर ली। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने प्रत्येक आरोपी को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि की एक-एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार, कोतवाली नगर में 15 सितंबर 2024 को दर्ज एफआईआर में वादी लतीफुर्रहमान ने आरोपियों के खिलाफ फर्जी इकरारनामा तैयार करने सहित अन्य आरोप लगाए थे। (संवाद)


अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त
गोंडा। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के विजय शंकर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ उमरीबेगमगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि 24 अप्रैल 2026 को आरोपी नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। जांच के दौरान बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र घटना के समय 16 वर्ष 11 माह पाई गई। (संवाद)
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