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बैंक मैनेजर व कानूनगो पर होगा केस
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2015 10:06 PM IST
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तुलसीपुर क्षेत्र में ग्राम सड़वा गुलरिहा निवासिनी कुतुबुलन्निशा ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपनी जमीन को वरासत के आधार पर फर्जी तरीके से गांव के हसन रजा पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने का आरोप लगाया।
जबकि इस जमीन का विवाद न्यायालय में चल रहा था। इसी बीच हसन रजा व उसके पुत्र मकबूल ने लेखपाल हरिश्याम चौबे, कानूनगो रामतीरथ वर्मा व पंजाब नेशनल बैंक की शाखा बिलोहा के प्रबंधक आनंद से मिलकर धोखाधड़ी करके विवादित जमीन पर एक लाख 26 हजार रुपये का कर्ज ले लिया।
पीड़िता का यह भी आरोप है कि उस जमीन को उसने जरिए बैनामा खरीदा था। जमीन की वह इकलौती मालकिन है। पीड़िता ने थाना व एसपी को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने न्यायालय की शरण ली।
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पीड़िता के प्रार्थना पत्र व साक्ष्यों के आधार पर गंभीर व संज्ञेय अपराध मानते हुए सीजेएम प्रमेन्द्र कुमार ने थानाध्यक्ष तुलसीपुर को सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरु करने का आदेश दिया है। सीजेएम ने थानाध्यक्ष से सात दिन में रिपोर्ट भी मांगी है।
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जबकि इस जमीन का विवाद न्यायालय में चल रहा था। इसी बीच हसन रजा व उसके पुत्र मकबूल ने लेखपाल हरिश्याम चौबे, कानूनगो रामतीरथ वर्मा व पंजाब नेशनल बैंक की शाखा बिलोहा के प्रबंधक आनंद से मिलकर धोखाधड़ी करके विवादित जमीन पर एक लाख 26 हजार रुपये का कर्ज ले लिया।
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पीड़िता का यह भी आरोप है कि उस जमीन को उसने जरिए बैनामा खरीदा था। जमीन की वह इकलौती मालकिन है। पीड़िता ने थाना व एसपी को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने न्यायालय की शरण ली।
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पीड़िता के प्रार्थना पत्र व साक्ष्यों के आधार पर गंभीर व संज्ञेय अपराध मानते हुए सीजेएम प्रमेन्द्र कुमार ने थानाध्यक्ष तुलसीपुर को सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरु करने का आदेश दिया है। सीजेएम ने थानाध्यक्ष से सात दिन में रिपोर्ट भी मांगी है।