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बड़े भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास

Sat, 26 Nov 2016 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/गोंडा
अमर उजाला ब्यूरो/गोंडा Updated Sat, 26 Nov 2016 12:00 AM IST
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Big brother's killer to life imprisonment
बड़े भाई की लोहे की राड से मारकर हत्या करने के आरोपी छोटे भाई को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय आरपी सिंह ने आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। अदालत ने अभियुक्त को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने की दशा में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता विनयकुमार सिंह के मुताबिक थाना नवाबगंज क्षेत्र के काजीपुर गांव की रहने वाली फूला देवी पत्नी बाबूलाल ने चार जुलाई 2014 को थाना नवाबगंज में स्वामीनाथ के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया कि चार जुलाई 2014 की रात खाना खाकर उसका बड़ा बेटा तुलसीराम दरवाजे के बाहर पड़े तख्त पर लेटा था।
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फूला व उसकी बेटी रोली बगल में चारपाई पर लेटी थी। सभी जग रहे थे। इसी बीच रात उसका छोटा बेटा स्वामीनाथ लोहे की राड लेकर आया और जमीन विवाद को लेकर तुलसीराम के बाएं कान में लोहे की रॉड घोंप दिया।  तुलसीराम को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में तुलसीराम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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