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गरीबों का राशन डकारने के आरोपी कोटेदार की जमानत खारिज

Wed, 21 Sep 2022 12:19 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Sep 2022 12:19 AM IST
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गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने गरीबों को मिलने वाले सरकारी अनाज का अवैध कारोबार करने के आरोपी कोटेदार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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विशेष अधिवक्ता ईसी एक्ट अजय कुमार तिवारी के अनुसार, राशन कार्ड धारकों व ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम तरबगंज के आदेश पर नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार, पूर्ति निरीक्षक हरिवंश यादव व अतुल श्रीवास्तव ने ऐली परसौली गांव के उचित दर बिक्री की दुकान, गोदाम की जांच के दौरान निर्धारित मात्रा से कम वितरण के साथ ई पास मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद कई कार्ड धारकों को अनाज न देने का मामला पकड़ा।
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जांच में पता चला कि कोटेदार विश्वनाथ सिंह उर्फ राहुल सिंह ने 18 अप्रैल 2020 तक 351 अंत्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को राशन बांटा है, जबकि उसकी दुकान से 484 पात्र गृहस्थी व 50 अंत्योदय योजना के कार्ड धारक संबद्ध हैं। स्टाक में 12.78 क्विंटल गेहूं और 5.72 क्विंटल चावल कम पाया गया। पूर्ति निरीक्षक हरिवंश यादव ने उमरीबेगमगंज थाने में कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया।
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पुलिस ने विवेचना में पुख्ता सबूत के आधार पर कोटेदार विश्वनाथ सिंह उर्फ राहुल सिंह के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को अदालत ने आरोपी विश्वनाथ सिंह उर्फ राहुल सिंह की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था।

सोमवार को जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी कोटेदार विश्वनाथ सिंह उर्फ राहुल सिंह का जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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