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Gonda News: 22 साल बाद चाकू रखने के दोषी को सजा

Thu, 09 Jan 2025 11:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 09 Jan 2025 11:06 PM IST
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After 22 years, the person guilty of possessing a knife was punished
गोंडा। अवैध चाकू रखने के 22 साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को एक साल के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। देहात कोतवाली पुलिस ने 24 सितंबर 2002 को ग्राम खिरौरा मोहन निवासी रामबहाल को चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने बृहस्पतिवार को दोषी रामबहाल को दंडित किया।
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