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Firozabad News: आरटीई के तहत प्रवेश का पहला चरण 20 जनवरी से
Tue, 26 Dec 2023 12:40 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Tue, 26 Dec 2023 12:40 AM IST
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फिरोजाबाद। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत चार चरणों में होने वाले बच्चों के दाखिले का पहला चरण 20 जनवरी से शुरू होगा। शासन ने सारणी जारी कर प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किया है।
आरटीई के तहत कॉन्वेंट स्कूलों को 25 फीसदी सीटों पर अलाभित समूह के बच्चों को अनिवार्य रूप से दाखिला देना होता है। पहला चरण 20 जनवरी से 18 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण एक मार्च से 30 मार्च, तीसरा चरण 15 अप्रैल से 8 मई और चौथा चरण एक जून से 20 जून तक चलेगा। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विद्यार्थी को कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
बीएसए के अनुसार अभिभावक को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की एक प्रति के साथ निवास प्रमाणपत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक आदि में से कोई एक), आय प्रमाणपत्र, बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और विकलांग प्रमाणपत्र बीआरसी पर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
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आवेदन की शर्तें
आरटीई के तहत बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है वह निवास प्रमाणपत्र में अंकित पते से एक किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। इसके लिए भी शपथ पत्र देना होगा। इस परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय न हो और हो तो उसमें कक्षा एक में सीटें फुल होनी चाहिए।
आरटीई के तहत पात्र छात्र-छात्राओं के प्रवेश की प्रक्रिया तय हो गई है। अभिभावक इस निर्धारित शिड्यूल के मुताबिक आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके साथ अभिभावक इस बात का भी ध्यान रखें कि आवेदन करते समय किसी तरह की त्रुटि न हो। - आशीष पांडेय, बेसिक शिक्षा अधिकारी
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आरटीई के तहत कॉन्वेंट स्कूलों को 25 फीसदी सीटों पर अलाभित समूह के बच्चों को अनिवार्य रूप से दाखिला देना होता है। पहला चरण 20 जनवरी से 18 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण एक मार्च से 30 मार्च, तीसरा चरण 15 अप्रैल से 8 मई और चौथा चरण एक जून से 20 जून तक चलेगा। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विद्यार्थी को कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
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ये दस्तावेज हैं जरूरी
बीएसए के अनुसार अभिभावक को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की एक प्रति के साथ निवास प्रमाणपत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक आदि में से कोई एक), आय प्रमाणपत्र, बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और विकलांग प्रमाणपत्र बीआरसी पर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
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आवेदन की शर्तें
आरटीई के तहत बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है वह निवास प्रमाणपत्र में अंकित पते से एक किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। इसके लिए भी शपथ पत्र देना होगा। इस परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय न हो और हो तो उसमें कक्षा एक में सीटें फुल होनी चाहिए।
आरटीई के तहत पात्र छात्र-छात्राओं के प्रवेश की प्रक्रिया तय हो गई है। अभिभावक इस निर्धारित शिड्यूल के मुताबिक आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके साथ अभिभावक इस बात का भी ध्यान रखें कि आवेदन करते समय किसी तरह की त्रुटि न हो। - आशीष पांडेय, बेसिक शिक्षा अधिकारी