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जान से मारने के प्रयास में दस वर्ष की कैद
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फतेहपुर। जान से मारने के प्रयास में दोषी को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के खांडे देवर गांव निवासी राम बहादुर के मकान में उन्नाव जिले के पुरवा थाने के चुरियानी गांव निवासी रिश्तेदार अजय पाल रहता था।
अजय ने राम बहादुर को अपने कुछ पैसे रखने के लिए दिए थे। 29 मई 2017 को अजय ने जब पैसे वापस मांगे तो राम बहादुर ने बाद में देने को कहा।
इस बात से नाराज होकर अजय ने राम बहादुर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। तकरीबन एक माह तक उसका जिला अस्पताल फतेहपुर में उपचार चला था।
तबसे मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। राम बहादुर की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने सात गवाह पेश किए। सभी पक्षों को सुनते हुए अपर जिला जज जुनैद मुजफ्फर की अदालत ने अजय पाल को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के खांडे देवर गांव निवासी राम बहादुर के मकान में उन्नाव जिले के पुरवा थाने के चुरियानी गांव निवासी रिश्तेदार अजय पाल रहता था।
अजय ने राम बहादुर को अपने कुछ पैसे रखने के लिए दिए थे। 29 मई 2017 को अजय ने जब पैसे वापस मांगे तो राम बहादुर ने बाद में देने को कहा।
इस बात से नाराज होकर अजय ने राम बहादुर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। तकरीबन एक माह तक उसका जिला अस्पताल फतेहपुर में उपचार चला था।
तबसे मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। राम बहादुर की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने सात गवाह पेश किए। सभी पक्षों को सुनते हुए अपर जिला जज जुनैद मुजफ्फर की अदालत ने अजय पाल को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।