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Fatehpur News: अखरी तिहरे हत्याकांड में जिरह पूरी नहीं, 17 को अगली सुनवाई
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फतेहपुर। अखरी गांव के चर्चित तिहरे हत्याकांड के मामले में सोमवार को एडीजे कोर्ट में जिरह हुई। वादी मुकदमा और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने गवाह से जिरह की। जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है।
हथगाम थाना क्षेत्र के अखरी गांव में आठ अप्रैल 2025 को वर्चस्व की रंजिश में भाकियू टिकैत गुट के किसान नेता विनोद सिंह (45), उनके भाई अनूप सिंह (40) और अनूप के पुत्र अभय प्रताप सिंह (21) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
मामले में पुलिस ने गांव के पूर्व प्रधान सुरेश उर्फ मुन्नू सिंह, उनके पुत्र पीयूष सिंह, भूपेंद्र, सज्जन, विवेक और जान उर्फ विपुल के खिलाफ हत्या, बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। एडीजे व गैंगस्टर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। तिहरे हत्याकांड के मुकदमे में मुख्य गवाह की गवाही पहले ही हो चुकी है। सोमवार को गवाह से जिरह के दौरान कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन जिरह पूरी न होने के कारण अगली तारीख तय कर दी गई।
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हथगाम थाना क्षेत्र के अखरी गांव में आठ अप्रैल 2025 को वर्चस्व की रंजिश में भाकियू टिकैत गुट के किसान नेता विनोद सिंह (45), उनके भाई अनूप सिंह (40) और अनूप के पुत्र अभय प्रताप सिंह (21) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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मामले में पुलिस ने गांव के पूर्व प्रधान सुरेश उर्फ मुन्नू सिंह, उनके पुत्र पीयूष सिंह, भूपेंद्र, सज्जन, विवेक और जान उर्फ विपुल के खिलाफ हत्या, बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। एडीजे व गैंगस्टर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। तिहरे हत्याकांड के मुकदमे में मुख्य गवाह की गवाही पहले ही हो चुकी है। सोमवार को गवाह से जिरह के दौरान कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन जिरह पूरी न होने के कारण अगली तारीख तय कर दी गई।