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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
Updated Fri, 14 Jul 2017 11:51 PM IST
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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
फतेहपुर। अदालत ने किशोरी को भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत सबूतों के आधार पर खारिज कर दी है। यह वारदात ललौली थाने के एक गांव में हुई थी।
इस मामले में पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर दुष्कर्म, पाक्सो समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। गांव का सुरेंद्र छह माह पहले किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले गया था।
पुलिस के दबाव में लड़की बरामद हुई थी। आरोपी भी पकड़ में आ गया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। पीड़िता का अदालत में बयान कराया था। एससी एसटी कोर्ट के अपर जिला जज धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने शुक्रवार को जमानत की अपील पर सुनवाई की। पीड़िता के बयान व अन्य आरोपों पर सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार उत्तम ने सबूत पेश किए। अदालत ने जमानत अपील खारिज कर दी है।
- किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले गया था
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फतेहपुर। अदालत ने किशोरी को भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत सबूतों के आधार पर खारिज कर दी है। यह वारदात ललौली थाने के एक गांव में हुई थी।
इस मामले में पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर दुष्कर्म, पाक्सो समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। गांव का सुरेंद्र छह माह पहले किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले गया था।
पुलिस के दबाव में लड़की बरामद हुई थी। आरोपी भी पकड़ में आ गया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। पीड़िता का अदालत में बयान कराया था। एससी एसटी कोर्ट के अपर जिला जज धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने शुक्रवार को जमानत की अपील पर सुनवाई की। पीड़िता के बयान व अन्य आरोपों पर सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार उत्तम ने सबूत पेश किए। अदालत ने जमानत अपील खारिज कर दी है।
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- किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले गया था