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बाइक चोरों को तीन साल की कैद
Updated Thu, 11 Jan 2018 11:57 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहपुर। अदालत ने दो बाइक चोरों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों मुल्जिमों के खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
असोथर थाने के एसआई हरिशंकर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर 27 जनवरी 2009 को थाने के खदरहा मोड़ पर बलबीर के मकान के पास चोरी की तीन बाइकों के साथ दोनों को पकड़ा था।
एसआई ने अभियुक्त सोनू उर्फ दान बहादुर (निवासी दुजेई का पुरवा थाना कोतवाली प्रतापगढ़) और धनी उर्फ ज्ञान सिंह (निवासी बहादुरपुर थाना असोथर) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो एडीजे ऋचा जोशी ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुरील, राम सिंह ने अभियुक्तों के खिलाफ दलीलें और सबूत पेश किए। अदालत ने दोनों मुल्जिमों को सजा सुनाई है।
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फतेहपुर। अदालत ने दो बाइक चोरों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों मुल्जिमों के खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
असोथर थाने के एसआई हरिशंकर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर 27 जनवरी 2009 को थाने के खदरहा मोड़ पर बलबीर के मकान के पास चोरी की तीन बाइकों के साथ दोनों को पकड़ा था।
एसआई ने अभियुक्त सोनू उर्फ दान बहादुर (निवासी दुजेई का पुरवा थाना कोतवाली प्रतापगढ़) और धनी उर्फ ज्ञान सिंह (निवासी बहादुरपुर थाना असोथर) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो एडीजे ऋचा जोशी ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुरील, राम सिंह ने अभियुक्तों के खिलाफ दलीलें और सबूत पेश किए। अदालत ने दोनों मुल्जिमों को सजा सुनाई है।
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