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नशे में हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
Updated Mon, 01 Oct 2018 12:12 AM IST
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फतेहपुर। शराब लाने से मना करने पर युवक को गोली मार देने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला चार साल से विचाराधीन था।
घटना चार जनवरी 2014 को बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव की है। यहां गांव में बीस वर्ष का अजय कुमार रामशंकर के घर के सामने आग सेंक रहा था। तभी गांव के ही पंकज शर्मा अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ नशे में मौके पर पहुंच गया। जहां उसने आग सेंक रहे अजय से और शराब लाने को कहा। ठंड में अजय ने जाने से
इंकार कर दिया तो यह बात पंकज वर्मा को नागवार गुजरी। तैश में आकर उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी जिससे अजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अजय के पिता प्रमोद कुमार रैदास की तहरीर पर पुलिस ने पंकज वर्मा के विरुद्ध एफआईआर लिखकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पंकज की लाइसेंसी
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बंदूक भी जब्त कर ली थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी-एसटी कोर्ट में चल रही थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार द्विवेदी ने मुल्जिम को सजा दिलाने के लिए साक्ष्य और गवाह पेश किए। जिन पर विचार करते हुए विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने अभियुक्त पंकज वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उन्हाेंने मुल्जिम पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
नशे में हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
- शराब लाने से मना करने पर युवक को मार दी थी गोली
अमर उजाला ब्यूरो
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घटना चार जनवरी 2014 को बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव की है। यहां गांव में बीस वर्ष का अजय कुमार रामशंकर के घर के सामने आग सेंक रहा था। तभी गांव के ही पंकज शर्मा अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ नशे में मौके पर पहुंच गया। जहां उसने आग सेंक रहे अजय से और शराब लाने को कहा। ठंड में अजय ने जाने से
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इंकार कर दिया तो यह बात पंकज वर्मा को नागवार गुजरी। तैश में आकर उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी जिससे अजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अजय के पिता प्रमोद कुमार रैदास की तहरीर पर पुलिस ने पंकज वर्मा के विरुद्ध एफआईआर लिखकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पंकज की लाइसेंसी
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बंदूक भी जब्त कर ली थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी-एसटी कोर्ट में चल रही थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार द्विवेदी ने मुल्जिम को सजा दिलाने के लिए साक्ष्य और गवाह पेश किए। जिन पर विचार करते हुए विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने अभियुक्त पंकज वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उन्हाेंने मुल्जिम पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
नशे में हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
- शराब लाने से मना करने पर युवक को मार दी थी गोली
अमर उजाला ब्यूरो