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Fatehpur News: प्राणघातक हमले में दंपती दोषी

Sun, 05 Apr 2026 12:32 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 05 Apr 2026 12:32 AM IST
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Couple Convicted in Life-Threatening Attack
फतेहपुर। प्राणघातक हमले में कोर्ट ने दंपती को दोषी करार दिया। अपर जिला जज कोर्ट संख्या प्रथम रामकिशोर के न्यायाधीश ने दोषियों को शनिवार को तीन साल की कैद और 3500-3500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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चांदपुर थानाक्षेत्र के बबई निवासी रामचंद्र नौ जून 2014 की दोपहर घर में अकेले थे। रामचंद्र का भतीजा तुलसीराम पत्नी गिरिजा देवी के साथ मिट्टी खोद रहे थे। रामचंद्र ने घर की मिट्टी खोदने से रोका। इसी बात पर लाठी-डंडे से रामचंद्र को दंपती ने पीटकर लहूलुहान कर दिया था।
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हमले में रामचंद्र को गंभीर चोट आई। रामचंद्र के बेटे राजेश ने दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई दौरान सात गवाह पेश हुए। कोर्ट ने दंपती को दोषी करार देकर तीन साल की कैद 3500-3500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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