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Fatehpur News: किशोरी के अपहरण में जीजा-साले की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 26 Jul 2026 12:33 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jul 2026 12:33 AM IST
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Bail pleas of brother-in-law and brother-in-law (wife's brother) rejected in teenage girl's abduction case.
फतेहपुर। किशोरी के अपहरण के आरोपी बहनोई और साले की जमानत अर्जी शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का थाना क्षेत्र के बैरमपुर गांव निवासी रोहित ने बहनोई कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के देवरा निवासी अनुराग कुशवाहा की मदद से 15 जून को अपहरण किया था।
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आरोपियों ने किशोरी को गाजीपुर, बांदा और हमीरपुर में रखा था। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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