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Fatehpur News: दुष्कर्म के बाद चाकू सटाकर महिला को धमकाने वाले को 10 साल की कैद
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फतेहपुर। दुष्कर्म के बाद अनुसूचित जाति की महिला को चाकू सटाकर धमकी देने वाले को कोर्ट ने 10 साल की कैद सुनाई है। छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
धाता थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला 10 जून 2022 की रात छत पर सो रही थी। एक गांव का सद्दाम रात करीब दो बजे दीवार के सहारे छत पर चढ़कर पहुंचा था। महिला का मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। विरोध पर लात-घूसों से पीटा। पिटाई के बाद गर्दन में चाकू रखकर पुलिस से शिकायत पर हत्या की धमकी दी। महिला का शोर सुनकर परिजन पहुंचे। परिजनों को धमकी देकर भाग निकला था।
पुलिस ने दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी की रिपोर्ट दर्ज की। मामले में छह लोगों की गवाही हुई। सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार ने सद्दाम को दोषी करार दिया। दुष्कर्म में 10 साल कैद व छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश किया है।
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धाता थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला 10 जून 2022 की रात छत पर सो रही थी। एक गांव का सद्दाम रात करीब दो बजे दीवार के सहारे छत पर चढ़कर पहुंचा था। महिला का मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। विरोध पर लात-घूसों से पीटा। पिटाई के बाद गर्दन में चाकू रखकर पुलिस से शिकायत पर हत्या की धमकी दी। महिला का शोर सुनकर परिजन पहुंचे। परिजनों को धमकी देकर भाग निकला था।
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पुलिस ने दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी की रिपोर्ट दर्ज की। मामले में छह लोगों की गवाही हुई। सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार ने सद्दाम को दोषी करार दिया। दुष्कर्म में 10 साल कैद व छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश किया है।
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